छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले - शहीद की पत्नी को DSP पद और नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी! छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका राज्य की जनता और उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहीद ASP की पत्नी को DSP पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने और राज्य की सौर ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव करने जैसे फैसले शामिल हैं।
शहीद ASP आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को DSP पद पर अनुकंपा नियुक्ति
यह खबर राज्य के लिए एक भावुक पल लेकर आई है। सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत को नमन करते हुए, कैबिनेट ने उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय शहीद के परिवार के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है।
छत्तीसगढ़ की नई सौर ऊर्जा नीति: उद्योगों के लिए अवसर और पर्यावरण संरक्षण
मंत्रिपरिषद ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दी है। यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या जब तक राज्य सरकार कोई नई नीति जारी नहीं करती।
उद्यमियों को मिलेंगे विशेष लाभ:
नई नीति के तहत, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत "प्राथमिकता उद्योग" का दर्जा मिलेगा। इससे निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जिनमें शामिल हैं:
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ब्याज अनुदान: वित्तीय सहायता के रूप में ब्याज पर सब्सिडी।
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पूंजी लागत पर अनुदान: सूक्ष्म उद्योगों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी।
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जीएसटी प्रतिपूर्ति: लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को जीएसटी की वापसी।
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बिजली शुल्क में छूट: बिजली के उपयोग पर लगने वाले शुल्क में छूट।
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स्टाम्प शुल्क में छूट: संपत्ति पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क में कमी।
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परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान: परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने में सहायता।
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भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट: कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग में बदलने पर लगने वाले शुल्क में छूट।
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भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत: सरकारी भूमि बैंक से जमीन खरीदने पर कम शुल्क।
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विशेष वर्गों के लिए प्रीमियम में छूट: अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट।
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दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान: दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन।
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मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज: बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता।