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छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा 'एसआईआर': फर्जी और मृतक मतदाताओं की अब खैर नहीं!

छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा 'एसआईआर': फर्जी और मृतक मतदाताओं की अब खैर नहीं! बिहार चुनाव में चर्चा में आए 'मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) कार्यक्रम की शुरुआत अब छत्तीसगढ़ में भी होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत अक्टूबर महीने से हो सकती है।

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छत्तीसगढ़ में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) से होगी फर्जी मतदाताओं की पहचान, अक्टूबर से शुरुआत संभव!

बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान

छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा 'एसआईआर': फर्जी और मृतक मतदाताओं की अब खैर नहीं! बिहार चुनाव में चर्चा में आए 'मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) कार्यक्रम की शुरुआत अब छत्तीसगढ़ में भी होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत अक्टूबर महीने से हो सकती है।

2003 की मतदाता सूची होगी आधार, फर्जी और मृत नाम हटाए जाएंगे

त्योहारों के चलते शुरुआत की तारीख में बदलाव संभव है, लेकिन यह तय है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर एसआईआर शुरू करेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्जी या गलत तरीके से दर्ज मतदाताओं की पहचान करना है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी राज्य में एसआईआर लागू करने की वकालत कर चुके हैं।छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा 'एसआईआर'

मतदाताओं को दिखानी होगी 2003 से अपनी पहचान, नहीं तो देने होंगे अन्य दस्तावेज

जानकारी के अनुसार, एसआईआर शुरू होने पर सभी मतदाताओं को वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी। उन्हें अपना ईपिक कार्ड दिखाना होगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि उनका नाम 2003 से मतदाता सूची में दर्ज है। जो लोग इसे प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, उन्हें अन्य वैध दस्तावेज जमा करने होंगे। इस प्रक्रिया के दौरान उन लोगों की भी पहचान की जाएगी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज हैं।छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा 'एसआईआर'

भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश: कोई पात्र छूटे नहीं, कोई अपात्र जुड़े नहीं

यह पहल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हो रही है। आयोग ने सितंबर में नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में यह स्पष्ट किया था कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल न हो। साथ ही, यह भी दोहराया गया कि नागरिकों को आसानी से अपने दस्तावेज जमा करने की सुविधा मिलनी चाहिए।छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा 'एसआईआर'

राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों को भी मिलेगा प्रशिक्षण

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को भी प्रशिक्षित करेगा ताकि वे इस प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। इसके लिए कांग्रेस से 7 अक्टूबर तक बूथ लेवल एजेंटों की जानकारी मांगी गई है। इसके बाद 9 और 10 अक्टूबर को उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा 'एसआईआर'

 2003 की मतदाता सूची में ऐसे देखें अपना नाम (ऑनलाइन सुविधा)

आम मतदाताओं की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने एक नई पहल की है। कोई भी मतदाता सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर जाकर 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है। इसके लिए वेबसाइट पर दो विकल्प दिए गए हैं:

  1. तत्काल सर्च: इसमें मतदाता विधानसभा के आधार पर अपना नाम खोज सकते हैं। इस प्रक्रिया में मतदाता के नाम या नाम के शब्दखंड को विधानसभा के सभी भागों में सर्च किया जाता है।

  2. सामान्य सर्च: इसमें ईपिक कार्ड या नाम के आधार पर 2003 की मतदाता सूची में नाम खोज सकते हैं। इस प्रणाली में मतदाता के विवरण को अपने नाम के शब्दखंड या ईपिक के आधार पर पूरे राज्य के डेटाबेस में सर्च किया जाता है। ऐसे में एक नाम के कई मतदाताओं की जानकारी सामने आ सकती है, जिनमें से मतदाता को विधानसभा के अनुसार अपना सही नाम पहचानना होगा।

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Dr. Tarachand Chandrakar

Senior Journalist & Editor, Nidar Chhattisgarh

Dr. Tarachand Chandrakar is a respected journalist with decades of experience in reporting and analysis. His deep knowledge of politics, society, and regional issues brings credibility and authority to Nidar Chhattisgarh. Known for his unbiased reporting and people-focused journalism, he ensures that readers receive accurate and trustworthy news.

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