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अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है, जिससे पूर्व राष्ट्रपति को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। यह मामला अमेरिका की व्यापार नीति, राष्ट्रपति की शक्तियों और वैश्विक व्यापार पर गहरा असर डालेगा।

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डोनाल्ड ट्रंप को झटका: US अपील कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, जानें अब क्या होगा?
डोनाल्ड ट्रंप को झटका: US अपील कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, जानें अब क्या होगा?

डोनाल्ड ट्रंप को झटका: US अपील कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, जानें अब क्या होगा? अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है, जिससे पूर्व राष्ट्रपति को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। यह मामला अमेरिका की व्यापार नीति, राष्ट्रपति की शक्तियों और वैश्विक व्यापार पर गहरा असर डालेगा।

ट्रंप के टैरिफ पर कोर्ट का फैसला

यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां मिली हैं, लेकिन टैरिफ या टैक्स लगाने का इस तरह का अधिकार संविधान में निहित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 14 अक्टूबर 2025 तक अपील का समय है, जिसके बाद ये विवादित टैरिफ हटाने होंगे।डोनाल्ड ट्रंप को झटका: US अपील कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, जानें अब क्या होगा?

ट्रंप ने फैसले को बताया पक्षपातपूर्ण

डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को गलत और पक्षपातपूर्ण बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "सभी टैरिफ अब भी लागू हैं। अदालत ने आज एक पक्षपातपूर्ण और गलत फैसला दिया है, लेकिन अमेरिका अंत में जीतेगा।" ट्रंप ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट से इन टैरिफ को वैध घोषित करवाएंगे, क्योंकि अगर ये टैरिफ हटा दिए गए तो अमेरिका के लिए आपदा होगी।डोनाल्ड ट्रंप को झटका: US अपील कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, जानें अब क्या होगा?

IEEPA और राष्ट्रपति की शक्तियां

इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA)-1977 अमेरिका में आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियाँ देता है, जिनमें दुश्मन देशों पर प्रतिबंध लगाना या संपत्ति जब्त करना भी शामिल है। अमेरिकी इतिहास में IEEPA का उपयोग कर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं। उन्होंने इसके लिए अमेरिका में व्यापार घाटा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गिरावट का हवाला दिया था। हालांकि, कोर्ट ने उनके तर्कों को नकारते हुए कहा कि IEEPA का मूल उद्देश्य यह नहीं है और कांग्रेस ने राष्ट्रपति को असीमित टैक्स लगाने का अधिकार नहीं दिया है।डोनाल्ड ट्रंप को झटका: US अपील कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, जानें अब क्या होगा?

अमेरिकी संविधान क्या कहता है?

अमेरिकी संविधान के अनुसार, टैक्स और टैरिफ लगाने की शक्ति सिर्फ कांग्रेस के पास है। यदि किसी विशेष स्थिति में यह शक्ति राष्ट्रपति को दी भी जाती है, तो वह स्पष्ट और सीमित रूप में दी जानी चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके।डोनाल्ड ट्रंप को झटका: US अपील कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, जानें अब क्या होगा?

पहले भी उठे हैं ट्रंप टैरिफ पर सवाल

ट्रंप टैरिफ पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। न्यूयॉर्क स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने 28 मई 2025 को ट्रंप टैरिफ को असंवैधानिक ठहराया था, जिसमें ट्रंप द्वारा नियुक्त एक जज भी शामिल थे। वाशिंगटन डीसी की एक अन्य अदालत भी इस टैरिफ को अवैध बता चुकी है। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर अब तक 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें कैलिफोर्निया में भी एक केस शामिल है।डोनाल्ड ट्रंप को झटका: US अपील कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, जानें अब क्या होगा?

आगे क्या होगा?

ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि वह इस फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। ट्रंप के समर्थक इस फैसले को न्यायिक अतिक्रमण मानते हैं, जबकि आलोचक इसे संवैधानिक संतुलन की दिशा में एक अहम कदम बता रहे हैं। आने वाले महीनों में यह केस अमेरिका की व्यापार नीति, राष्ट्रपति की शक्तियों और वैश्विक व्यापार पर गहरा असर डालेगा।

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