जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव: 12% और 28% स्लैब खत्म, अब ये चीजें होंगी बेहद सस्ती!, जीएसटी काउंसिल ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म करने का फैसला किया है। अब देश में केवल 5% और 18% के मुख्य स्लैब लागू होंगे, जिससे कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। आइए जानते हैं क्या हैं ये बदलाव और किन चीजों पर पड़ेगा इसका असर।
जीएसटी के नए स्लैब: क्या बदला?
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है कि 22 सितंबर 2025 से 12% और 28% के टैक्स स्लैब समाप्त हो जाएंगे। इसके बजाय, अब मुख्यतः दो स्लैब होंगे:
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5% टैक्स: यह आवश्यक और रोजमर्रा की वस्तुओं पर लागू होगा।
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18% टैक्स: यह गैर-जरूरी वस्तुओं पर लागू होगा।
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40% स्पेशल स्लैब: विलासिता की कुछ वस्तुओं जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और ₹50 लाख से ऊपर की लग्जरी कारों पर 40% टैक्स लगेगा।
MSME और निर्यातकों को बड़ी राहत
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तेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन: अब जीएसटी पंजीकरण नंबर सिर्फ 3 दिनों में मिल जाएगा, जिससे व्यापार शुरू करना और आसान होगा।
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ऑटोमेटिक रिफंड और फाइलिंग: निर्यातकों को ऑटोमेटिक रिफंड की सुविधा मिलेगी, और रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया भी ऑटोमेटिक हो जाएगी, जिससे समय और मेहनत बचेगी।
कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?
यह बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, ये सुधार आम आदमी और मध्यम वर्ग के हित में किए गए हैं।
घरेलू और खाने-पीने की चीजें:
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कपड़े और जूते: ₹2,500 तक के कपड़े और जूते पर अब 12% की बजाय सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
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खाद्य पदार्थ: नमकीन, चॉकलेट, पास्ता, घी, मक्खन पर 12% की जगह 5% जीएसटी।
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दैनिक उपयोग: साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू, हेयर ऑयल, टूथब्रश, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।
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शून्य टैक्स: रोटी, पराठा, पनीर और छेना जैसे खाद्य पदार्थों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
स्वास्थ्य और इलेक्ट्रॉनिक्स:
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जीवन रक्षक दवाएं: 33 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है, जिससे दवाएं सस्ती होंगी।
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इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स: डिशवॉशर, AC, और 32 इंच से ऊपर के TV पर अब 18% जीएसटी लगेगा।
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हेल्थ इंश्योरेंस: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स में कटौती की सिफारिश की गई है।
कृषि उपकरण और वाहन:
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कृषि मशीनें: ट्रैक्टर, थ्रेसर और खाद मशीनों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
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वाहन: छोटी कारें, मोटरसाइकिल, बसें, ट्रक और ऑटो पार्ट्स पर अब 18% टैक्स।
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तिपहिया वाहन और एम्बुलेंस: इन पर 28% से घटाकर 18% टैक्स लगेगा।
अन्य महत्वपूर्ण कटौती:
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प्राकृतिक मेन्थॉल, कीटनाशक, चश्मे और गॉगल्स पर भी टैक्स में भारी कटौती की गई है।
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नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
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मानव निर्मित रेशा और धागा पर 18% और 12% से घटाकर 5% टैक्स।
किन वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स?
एक विशेष स्लैब के तहत, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद और शुगर ड्रिंक्स पर अब 40% टैक्स लागू होगा।
ये बड़े बदलाव निश्चित रूप से बाजार और उपभोक्ताओं दोनों पर गहरा असर डालेंगे, जिससे कई वस्तुओं की कीमतें कम होंगी और व्यापार करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।