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ऑनलाइन चाकू बिक्री पर हाईकोर्ट की सख़्ती: अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन और खुलेआम चाकू की खरीद-बिक्री एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने दिए कड़े निर्देश
बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य में खुलेआम चाकुओं की बिक्री के मामलों को गंभीरता से लेते हुए लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि खतरनाक चाकू खुलेआम और ऑनलाइन कैसे बिक रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही, इन चाकुओं को बेचने और खरीदने वाले दोनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।ऑनलाइन चाकू बिक्री पर हाईकोर्ट की सख़्ती
खतरनाक आंकड़े: बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएँ
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, इस साल 1 जनवरी से 30 जून के बीच छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी के 677 मामले दर्ज किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ऑनलाइन खरीदे गए कुल 211 चाकू जब्त किए गए। इसके अलावा, स्प्रिंग बटन वाले चाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी अपराध दर्ज किए गए और ऐसे चाकू रखने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।ऑनलाइन चाकू बिक्री पर हाईकोर्ट की सख़्ती
ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर चिंता
हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से खरीदे जा रहे चाकुओं की खतरनाक संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने यह भी बताया कि 2024 में शस्त्र अधिनियम के तहत कुल 1399 मामले दर्ज किए गए थे, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।ऑनलाइन चाकू बिक्री पर हाईकोर्ट की सख़्ती
कड़े कदम उठाने की आवश्यकता
कोर्ट ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार ऐसे हथियारों की बिक्री रोकने के लिए उपाय कर रही है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि राज्य और संबंधित एजेंसियों को अधिक सतर्क रहने और इस खतरे को रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने पान की दुकानों, जनरल स्टोर और उपहार की दुकानों सहित ऑनलाइन चाकुओं की बिक्री पर स्वतः संज्ञान लिया है।ऑनलाइन चाकू बिक्री पर हाईकोर्ट की सख़्ती
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