मगरलोड शिक्षाकर्मी भर्ती फर्जीवाड़ा: जानें पूरा मामला
सरकारी भर्ती घोटाला: कोर्ट का कड़ा रुख, 6 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, छत्तीसगढ़ के मगरलोड जनपद पंचायत में 2007 में हुई शिक्षाकर्मी वर्ग-3 की भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। इस घोटाले में शिक्षाकर्मियों के साथ-साथ कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी संदेह के घेरे में हैं। इस बहुचर्चित फर्जीवाड़े में 100 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है।
गिरफ्तारियां शुरू, लेकिन कई आरोपी अभी भी फरार
लंबे समय तक शांत रहने के बाद, अब इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि, कई आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। जेल जाने से बचने के लिए, अनेक आरोपी पहले ही अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं।सरकारी भर्ती घोटाला: कोर्ट का कड़ा रुख, 6 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
न्यायालय का सख्त रवैया: अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
मामले की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय भी अग्रिम जमानत याचिकाओं को लगातार खारिज कर रहा है। मंगलवार को, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी ने एक सहायक संचालक और पांच शिक्षाकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।सरकारी भर्ती घोटाला: कोर्ट का कड़ा रुख, 6 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सहायक संचालक सहित 6 की जमानत याचिका खारिज
आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णकुमार साहू ने बताया कि तत्कालीन महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी शिवकुमार सोनी, जो भर्ती छानबीन समिति के सदस्य थे और वर्तमान में नवा रायपुर में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत हैं, ने भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। इनके अलावा, शिक्षाकर्मी पीतांबर लाल, लैलम सिंह ध्रुव, ईश्वरी निर्मलकर, हेमंत कुमार साहू और विद्या साहू ने भी अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की थीं।सरकारी भर्ती घोटाला: कोर्ट का कड़ा रुख, 6 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
बचाव पक्ष के वकील ने जमानत के पक्ष में अपनी दलीलें पेश कीं, वहीं प्रार्थी कृष्णकुमार साहू ने अदालत में उपस्थित होकर अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज करने का आग्रह किया। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद, न्यायाधीश ने उक्त सभी छह आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।सरकारी भर्ती घोटाला: कोर्ट का कड़ा रुख, 6 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज